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क्या बैंक में खुले रुपए जमा कर सकते हैं

बैंक शाखाओं में सिक्के जमा नहीं होने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी बैकों को कहा है कि वह अपनी सभी शाखाओं में सिक्के जमा करने को सुनिश्चित करें। तुरंत प्रभाव से अपनी सभी शाखाओं में छोटे बड़े सभी सिक्कों को या तो बदलें या फिर ग्राहक के खाते में जमा करें।

सिक्कों के लिए प्लास्टिक के ‘पाउच’ की व्यवस्था करें बैंक
RBI ने बैंकों को 1 और 2 रुपए सहित सभी तरह के सिक्कों को जमा करने के काम को प्राथमिकता से करने के लिए कहा है। RBI ने यह भी कहा है कि 100-100 सिक्कों को अगर पॉलिथीन के पाउच (Polythene Sachets) में भरकर जमा किया जाए तो ग्राहक के साथ कैशियर के लिए भी सहूलियत होती है। RBI ने बैंकों को सुझाव दिया है कि इस तरह के प्लास्टिक के पाउच को बैंक काउंटर पर रखा जा सकता है ताकि ग्राहक इनका इस्तेमाल कर सकें। बैंक इस तरह के पाउच के इस्तेमाल के प्रति ग्राहकों को जागरूक करने के लिए शाखा के अंदर और बाहर नोटिश भी लगा सकते हैं। 

बैंकों ने उलंघन किया तो होगी कार्रवाई
RBI ने सभी बैंकों को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है सिक्के जमा करने को लेकर अगर किसी तरह की ढील हुई तो इसे रिजर्व बैंक के नियमों उलंघन समझा जाएगा और बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बैंक मना करे तो कहां शिकायत करें
बैंक यदि सेवा देने से इंकार करे तो आप बैंक लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। इन दिनों हर बैंक में सीसीटीवी कैमरे होते हैं। कोशिश करें कि जब बैंक अधिकारी आपसे मना कर रहा हो, तब आप सीसीटीवी कैमरे के पास हों या फिर गवाही के लिए आपके साथ कोई उपस्थित हो। 
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